
अंबिकापुर :– नशीले इंजेक्शन की सप्लाई के मामले में विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स अंबिकापुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने दर्रीपारा निवासी सूरज यादव को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला 29 सितंबर 2025 का है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज हर्राटिकरा पुलिया के पास घेराबंदी कर सूरज यादव को पकड़ा था। उसके पिट्ठू बैग से 99 नग REXOGESIC और 79 नग AVIL इंजेक्शन बरामद हुए थे।
आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 22(C) के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पाण्डे ने की, बताया जा रहा कि आरोपी की ओर से बड़े नामी अधिवक्ता ने पैरवी की।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। न्यायालय की यह सजा ऐसे लोगों के लिए कड़ा संदेश और सबक है।





