छत्तीसगढ़सूरजपुर

बसदेई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नशीली इंजेक्शन बेचने वाला मेडिकल संचालक गिरफ्तार

Spread the love

पूर्व में नशीली इंजेक्शन लाने एवं मंगाने वाले 2 आरोपी किए जा चुके है गिरफ्तार।

75 हजार रूपये कीमत के 100 नशीले इंजेक्शन पूर्व में हुए थे जफ्त।

सूरजपुर/बसदेई :– पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं एनडीपीएस एक्ट के मामले में इण्ड-टू-इण्ड विवेचना कर प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश थाना-चौकी प्रभारियों को दिए है।

इसी क्रम में पूर्व में दिनांक 13.05.2026 को चौकी बसदेई पुलिस सूरजपुर रोड रेल्वे स्टेशन में अम्बिकापुर-दुर्ग ट्रेन का आने का समय होने पर स्टेशन सूरजपुर रोड जाकर स्टेशन के बाहर ट्रेन से उतर कर आने जाने वाले यात्रियो से पूछताछ किया जा रहा था उसी समय एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के बाहर हाथ में झोला रखा था जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे स्टेशन के बाहर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम मदनेश्वर प्रसाद पिता स्व. राम रतन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुर चौकी बसदेई का होना बताया जिसके कब्जे से 100 नग इंजेक्शन कीमत करीब 75 हजार रूपये का बरामद किया गया था। पूछताछ पर आरोपी ने बताया था कि इसके गांव का अख्तर रजा 20 हजार रूपये देकर नशीली इंजेक्शन खरीदने के लिए दिया था जिसके बाद इंजेक्शन को रीवा विद्याभूषण मेडिकल स्टोर से खरीदकर ला रहा था। मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदकर लाने के लिए अख्तर रजा 5 हजार रूपये देता था। इस मामले में नशीली इंजेक्शन जप्त कर अपराध क्रमांक 320/2026 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मदनेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अख्तर रजा पिता अलीफ मोहम्मद उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सोनपुर को भी दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था।

चौकी बसदेई पुलिस ने विवेचना करते हुए रीवा मध्यप्रदेश में दबिश देकर विद्याभूषण मेडिकल दुकान के संचालक हरि सिंह को पकड़ा। पूछताछ पर उसने बताया कि इस मामले के गिरफ्तार आरोपी को अपने मेडिकल दुकान से अवैध रूप से नशीली इंजेक्शन देना स्वीकार किया। आरोपी के द्वारा नशीली इंजेक्शन दवा को आरोपी को अवैध रूप से अपने संरक्षण में रखकर बिक्री कर औषधी व्यापार करना तथा आपराधिक षड़यंत्र कर अपराध का दुप्रेरणा करना पाए जाने से प्रकरण में धारा 27(ए), 29 एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ी जाकर मेडिकल स्टोर संचालक हरि सिंह पिता स्व. चन्द्रभूषण सिंह उम्र 68 वर्ष निवासी शंकर सदर गुड़ रोड़ रीवा, थाना बिछिया, जिला रीवा मध्यप्रदेश को दिनांक 23.07.2026 को विधिवत् गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल व उनकी टीम सक्रिय रही।

Fareed Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights