
सूरजपुर। बहुचर्चित कुलदीप साहू–तालिब शेख प्रकरण में आज अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिंकू और चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी को फांसी की सजा सुनाए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को उम्रकैद की सजा दी गई है।
यह फैसला प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में आया है। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुलदीप साहू, रिंकू, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा को हत्या समेत संबंधित गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया था।
चार दोषी, तीन को मृत्युदंड
आपके दिए ताजा अपडेट के अनुसार अदालत ने कुलदीप साहू, रिंकू और सीके चौधरी को मृत्युदंड दिया है, जबकि आर्यन उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
कुलदीप साहू — फांसी
फूल सिंह उर्फ रिंकू — फांसी
चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके — फांसी
आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी — उम्रकैद
2024 में हिल गया था सूरजपुर
13 अक्टूबर 2024 की रात प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सूरजपुर में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले में पुलिस ने कुलदीप साहू समेत छह लोगों को आरोपी बनाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को दोषमुक्त किया था।
अब इस फैसले के बाद सूरजपुर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायिक कार्रवाई का सबसे अहम पड़ाव सामने आया है।



