छत्तीसगढ़सूरजपुर

स्कूलों के आस-पास गुटखा व तम्बाकू बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 1967 दुकानदारों पर हुई कार्यवाही

पुलिस कर रही सख्ती से कोटपा एक्ट की कार्यवाही, स्कूलों के आस-पास गुटखा व तम्बाकू बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 1967 दुकानदारों पर हुई कार्यवाही।*

सूरजपुर:– जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘‘नवजीवन’’ के अंतर्गत, पुलिस ने स्कूलों के आस-पास गुटखा और तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने थाना-चौकी प्रभारियों को स्कूल-कालेज के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू बेचने और धूम्रपान करने तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुटखा और तम्बाकू बेचने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में जिले के थाना-चौकी की पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान चलाया। वर्ष 2024 में अभियान के दौरान पुलिस ने स्कूलों के नजदीक गुटखा और तम्बाकू बेचने वाले 1967 दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। सभी दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 3 लाख 64 हजार 7 सौ 50 रूपये की फाईन की गई।

यह अभियान बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे और जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Fareed Khan

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