छत्तीसगढ़सरगुजा

निजी भूमि पर नीलगिरी पेड़ों की कटाई के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति आवश्यक

अंबिकापुर :– कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाए गए यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों को किसान काटकर निजी व्यक्तियों को बेच रहे हैं।

डीएफओ श्री तेजस शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के अनुसार, राजस्व क्षेत्र की निजी भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम राजस्व) की पूर्व अनुमति आवश्यक है

इस अनुमति के आधार पर, वन विभाग द्वारा ऑनलाइन एन टीपीएस प्रणाली के माध्यम से परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एन ओ एन सी जारी किया जाता है।

वन विभाग द्वारा यह जानकारी समय-समय पर टिम्बर एसोसिएशन एवं अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई है। उन्होंने जनहित में एनओसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित रेंज कार्यालय से संपर्क करें।

Fareed Khan

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