छत्तीसगढ़सरगुजा

शासकीय जमीन पर कब्जा: बुलडोज़र थमा, सियासी दखल के आरोपों से छिड़ा विवाद

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अम्बिकापुर/अजीरमा :– सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम अजीरमा में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला अब प्रशासनिक कार्यवाही, पुलिस विभाग की भूमिका और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों के चलते गंभीर विवाद का रूप ले चुका है। एक ओर जहां प्रशासन ने पूर्व में गरीब परिवारों के अवैध निर्माणों पर सख्ती से बुलडोज़र कार्रवाई की, वहीं दूसरी ओर एक वर्दीधारी कर्मचारी पर लगे आरोपों के बावजूद कार्रवाई का अचानक रुक जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02 के आदेश से हुई। जारी आदेश के अनुसार ग्राम अजीरमा स्थित खसरा नंबर 74/1 की लगभग 2.480 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से करीब 0.700 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया।

जांच में सामने आया कि उक्त भूमि पर:

 • पक्के एवं कच्चे मकानों का निर्माण

 • प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का निर्माण

 • कृषि उपयोग (मक्का की फसल)

जैसी गतिविधियां की जा रही थीं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह कब्जा एक प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) द्वारा किया गया, जो मूलतः इस क्षेत्र का निवासी नहीं है।

प्रशासनिक आदेश और कार्रवाई

अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि:

 • संबंधित अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए

 • कब्जाधारी स्वयं अतिक्रमण हटाए

 • अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा

सूत्रों के अनुसार, आदेश के बाद राजस्व एवं प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और बुलडोज़र (जेसीबी) के माध्यम से कार्रवाई भी प्रारंभ की गई।

अचानक क्यों रुकी कार्रवाई?

मामले का सबसे विवादित पहलू यहीं सामने आता है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार:

 • जब बुलडोज़र कार्रवाई जारी थी, उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा अधिकारी को फोन कराया गया

 • कथित रूप से फोन पर कहा गया— “सांसद सरगुजा लाइन पर हैं”

 • इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी

 • जेसीबी मशीन को वापस कर दिया गया

हालांकि इस कथित बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है।

गरीबों पर सख्ती, प्रभावशाली पर नरमी?

स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि:

 • हाल के महीनों में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों गरीब परिवारों के मकान तोड़े

 • बिना किसी राहत या पुनर्वास के कार्रवाई की गई

 • लेकिन इस मामले में कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई

ग्रामीणों का कहना है कि इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और यह संदेश जाता है कि कानून का पालन व्यक्ति की हैसियत के आधार पर किया जा रहा है।

विभागीय स्थिति भी संदेह के घेरे में

आरोपित प्रधान आरक्षक को लेकर विभागीय स्तर पर भी कई बातें सामने आ रही हैं:

 • उनका तबादला दूसरे जिले में किया जा चुका है

 • इसके बावजूद वे पुलिस लाइन में अटैच बताए जा रहे हैं

 • कुछ समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की भी चर्चा है

 • वेतन रोकने की प्रक्रिया की भी जानकारी सामने आ रही है

ऐसे में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जे का आरोप और गंभीर हो जाता है।

कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं?

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत:

• शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पूर्णतः अवैध है

• दोषी के खिलाफ जुर्माना, बेदखली और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप किसी सरकारी कर्मचारी, विशेषकर पुलिस विभाग से जुड़े व्यक्ति पर हो, तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच अनिवार्य हो जाती है।

अब उठ रहे बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं:

 • क्या कार्रवाई जानबूझकर रोकी गई?

 • क्या किसी राजनीतिक दबाव में निर्णय बदला गया?

 • क्या गरीब और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग-अलग मानक अपनाए जा रहे हैं?

 • क्या इस मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच होगी?

प्रशासन के सामने चुनौती

अजीरमा का यह मामला अब सिर्फ जमीन कब्जे तक सीमित नहीं रहा। यह प्रशासनिक पारदर्शिता, कानून के समान अनुपालन और राजनीतिक प्रभाव के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा बन गया है।

अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि:

 • प्रशासन इस मामले में दोबारा कार्रवाई करता है या नहीं

 • आरोपित व्यक्ति पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं

 • और सबसे महत्वपूर्ण—क्या आम नागरिकों का भरोसा कायम रह पाता है

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला न केवल एक अवैध कब्जे का है, बल्कि शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता और कानून के राज की कसौटी भी बन सकता है। आने वाले दिनों में इस पर प्रशासन की कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल तय कर सकती है।

Fareed Khan

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