छत्तीसगढ़सूरजपुर

पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन दायित्व पर दिया गया प्रशिक्षण

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सूरजपुर    विधानसभा निर्वाचन 2023 को निर्भीक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में पुलिस लाईन पर्री सूरजपुर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी प्राचार्य एवं श्री शंभू प्रसाद निषाद प्राचार्य द्वारा पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई।

उन्हें यह बताया गया कि निर्वाचन के दौरान सभी शासकीय सेवक को निष्पक्ष रहना है। शासकीय कर्मचारी को किसी भी चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार, चुनावी सभा, चुनावी रैली में भाग नहीं लेना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व 1961 की धारा 28 के के अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के प्रति नियुक्ति पर समझ जाएंगे और आयोग के 1 नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। सभी पुलिस अधिकारियों को आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मतदान केन्द्र में हकदार कौन-कौन से व्यक्ति हैं, उनके आचरण, व्यवहार के बारे में बताया गया। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि पर मतयाचना, निर्वाचन प्रचार नहीं की जा सकती। इस परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं आ सकता। अभ्यर्थियों के बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिधि के बाहर रहेंगे जिसमें 01 टेबल, 02 कुर्सियां एवं एक छोटा तिरपाल होगा। मतदाताओं को दिये जाने वाले पर्ची मे अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक नही होगा। कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केन्द्र में 80 से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश देने में प्राथमिकता रहेगी। मतदान केन्द्र में मतदाता के पहचान मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (ईपीक) मुख्य दस्तावेज के माध्यम से होगी इसके अलावा आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेज निर्धारित किये है- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक को जारी कार्यालयीन पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित किया है। मतदान समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में सभी उपस्थित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टोकन वितरण किया जाएगा जिसकी शुरुआत पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से होगी। इस समय पुलिस कर्मचारियों के कार्य को उन्हें बताया गया जिससे मतदान केन्द्र में शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके। पुलिस कर्मचारियों को क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री शोभराज अग्रवाल, जिला उप पुलिस अधीक्षक, विभिन्न थाना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे।

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