
थाना – बैकुंठपुर (पुलिस चौकी पोड़ी बचरा)
अपराध क्रमांक – 243/2024
धारा – 74, 75, 78 BNS व 08 पाक्सों एक्ट
आरोपी का नाम –
राम विकास पिता कृष्णा सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बैमा, पुलिस चौकी पोड़ी बचरा, थाना बैकुंठपुर
जिला कोरिया (छ०ग०)
कोरिया। नाबालिक पीड़िता ने थाना बैकुंठपुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैमा में कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है ल उसके गांव का राम विकास जो रिश्ते में उसका ममेरा भाई लगता है बीते कुछ दिनों से मना करने के बाद भी उसका पीछा कर रहा है।
दिनांक 22 जुलाई 2024 को जब स्कूल से मैं अपनी बहन सुखमनिया एवं प्रीति के साथ वापस घर लौट रही थी तब शाम को रास्ते में धान सोसाइटी के पास राम विकास ने तुम्हें पत्नी बनाकर ले जाऊंगा कहकर बेइज्जत करने के नियत से उसे पकड़ लिया, तब मैं उसे धक्का दी और चिल्लाई तब राम विकास वहां से भाग निकला।
नाबालिक आवेदिका के रिपोर्ट पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 243/2024 धारा 74, 75, 78 BNS व 08 पाक्सों एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान पीड़िता एवं चश्मदीद गवाहों से पूछताछ कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया l प्रकरण सदर के विवेचना से प्रकरण के आरोपी राम विकास पिता कृष्णा सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बैमा के द्वारा उक्त अपराध घटित करना एवं सबूत पाए जाने से प्रकरण के नामजद आरोपी राम विकास के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 24 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।