छत्तीसगढ़सरगुजा

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस की कार्यवाही, 04 आरोपी गिरफ्तार

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सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

सरगुजा/बतौली :– प्रार्थी विश्वनाथ यादव साकिन पोकसरी थाना बतौली द्वारा थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10/01/26 को ग्राम भटको लगरू चौक के पास तेजू बरगाह, शिवरचन नगेशिया, मुनेश बरगाह के द्वारा 6 रास भैंसा को मारते पीटते दौडाते भूखे प्यासे निर्दयता पूर्वक पैदल हांकते हुये भैंसा को तस्करी कर बुचड़खाना ले जा रहे थे मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 05/26 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम धारा 11, 1 (घ) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियो को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) तेजू दरगाह पिता सुखदेव बरगाह उम्र 45 वर्ष (02) शिवरचन नरोशिया पिता सालहेर उम्र 50 वर्ष (03) मुनेश बरगाह पिता सुन्दर बरगाह उम्र 35 वर्ष सभी सा० पाटीपारा थाना दरिमा* का होना बताये, आरोपियों से पुछताछ करने पर 6 रास भैंसा (मवेशी) को पाटीपारा से कठरापारा नवरतन बरगाह के कहने पर बुचड़खाना ले जाना बताये आरोपियों से 6 रास मवेशी जप्त किया गया, आरोपियों के बताये अनुसार मामले मे शामिल आरोपी नवरतन बरगाह को पकड़कर पुछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *(04) नवरत्न बरगाह आत्मज पीताम्बर यादव उम्र 60 वर्ष साकिन शिवनाथपुर थाना सीतापुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए द्वारा 06 रास मवेशी को बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकाश एक्का, हिमांशु, राजू सक्रिय रहे।

Fareed Khan

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