छत्तीसगढ़सरगुजा

संयुक्त टीम द्वारा प्रतापपुर में दो सगी बहनों का रोका गया बाल विवाह..

सूरजपुर :– कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रमेश साहू के मार्गदशन में जिले में बाल विवाह मुक्ति का पुरा प्रयास संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है वर्तमान प्रकरण में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल को ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि विकासखण्ड प्रतापपुर के एक दुरस्थ गांव में दो सगी बहनो का बाल विवाह कराया जा रहा है सूचना पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने संबंधित क्षेत्र की पर्यवेक्षक को सत्यता की जांच करने हेतु कहा पता करने पर षिकायत की पुष्टि हुई जिसकी सूचना जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी गई जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई जहां पाया कि सगी जुडवा बहनो के विवाह की तैयारी जोर सोर से चल रही है बच्चीयो के विवाह के कार्ड बांटे जा रहे हैं विवाह 14 अप्रैल को होने वाला है घर वालो से चर्चा करने पर उन्होने बताया कि बालिओं की लगन पत्री बन चुकी है न्योता बाटा जा चुका है अब सादी रोकना ना मुमकिन है जिस पर जिला बाल संरक्षधण अधिकारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी परिजनो को दी और बताया कि यदी यह विवाह संपन्न होता है तो सभी घर वालो पर एक लाख रूपये जुर्माना एवं दो वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है वहीं दुलहों के उपर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अतिरिक्त लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी कार्यवाही की जायेगी, दोनो बालिकाओं का उम्र 18 वर्ष होने में मात्र 3.5 महिना शेष है उसके पश्चात विवाह की जा सकती है उसके पहले यदि विवाह होती है तो अनावष्यक कानूनी कार्यवाही से गुजरना पडेगा तब जाकर घर वालो ने विवाह दोनो बालिकाओं का 18 वर्ष पूर्ण होने पर करने की सहमती प्रदान की । मौके पर पंचनामा पिता का शपथ बालिकाओं का कथन लिया गया मौके पर उपस्थित सरपंच को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सलाह दी गई और बताया गया कि सचिव के माध्यम से प्रत्येक विवाह पर पंजीयन अनिवार्य किया जाये कम उम्र के लडके एवं लडकियां के विवाह को समझाईस देकर रोका जाये गांव में सभी को जागरूक कर इस हेतु संकल्प दिलाया जाये जिसपर सरपंच ने विष्वास दिलाया कि उनके ग्राम पंचायत में अब कभी भी बाल विवाह नही होगा इस हेतु ग्रामीणो को समझाईस दी जायेगी नही मानने पर सूचना 1098, 181 एवं 112 अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दी जायेगी। बाल विवाह रोकवाने में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अंजनी साहू, पर्यवेक्षक सूरजमती बघेल, आउट रीच वर्कर पवन धीवर, चाईल्ड लाईन से काउंसलर कु. शीतल सिंह, केष वर्कर रमेष साहू, पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक हंस राम कडेरिया, महिला आरक्षक लता सिंह, सरपंच श्रीमती इंद्रमणी, आं0बा0 कार्यकर्ता इंद्रकुमारी, फुलमती एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

Fareed Khan

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