
सूरजपुर निर्वाचन में प्रचार अभियान के दौरान, राजनीतिक दल अपने समर्थकों को लाते ले जाते हैं। जिनमें प्रचार अभियान को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के भी समर्थक होते हैं। प्रचार अवधि की समाप्ति के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार अभियान नहीं चल सकता, ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी और दल कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहने चाहिए, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया था, क्योंकि प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद उनके वहां बने रहने से निर्बाध और न्यायसंगत मतदान के माहौल पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः, निर्वाचन आयोग ने निर्देशानुसार प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी और दल कार्यकर्ता जिनका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम नहीं है वो निर्वाचन क्षेत्र की परिधि में नहीं रुक सकते हैं। अर्थात 15 नवंबर शाम 05:00 बजे अंतिम 48 घंटो के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।





