छत्तीसगढ़सरगुजा

कार्यालय में शराब सेवन करने पर सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य निलंबित..

अम्बिकापुर :– रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत लखनपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दिनों वायरल हुये विडियो, जिसमें शासकीय सेवक श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03 एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े,भृत्य द्वारा जनपद पंचायत लखनपुर कार्यालय में शराब का सेवन किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 65 नियम 3 एवं नियम 23 के अनुसार घोर लापरवाही एवं कदाचार की श्रेणी में आने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया है। वर्तमान में जिले में निर्वाचन का कार्य प्रक्रियाधीन है एवं आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। चूंकि संबंधित श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03 एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े,भृत्य जनपद पंचायत लखनपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य निर्वाचन के दृष्टिगत अनुचित है, फलस्वरूप वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित श्री मोरन राम्, सहायक ग्रेड 03एवं श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े, भृत्य को उक्त नियमानुसार तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। संबधित श्री मोरन राम, सहायक ग्रेड 03, जनपद पंचायत लखनपुर का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा नियत किया जाता है। श्री मोरन राम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

इसी तरह निलंबन अवधि में शासकीय सेवक श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े, भृत्य का जनपद पंचायत लखनपुर का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा नियत किया जाता है। श्री भागवत प्रसाद राजवाड़े को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Fareed Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!