
अंबिकापुर :– जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और जन-धन की क्षति को देखते हुए सरगुजा के पुलिस कप्तान राजेश कुमार अग्रवाल ने रणनीति बनाई है। उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है। यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ता है तो उसके खिलाफ जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।
प्रशासन के अनुसार जिले में पशु पालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक अपने पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं (Road accident) घटित हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर लगभग 8 गायों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई, जो एक चिंताजनक स्थिति है।
बरसात के मौसम में जब खेतों में फसलें होती हैं, तब चारे की कमी के कारण मवेशी सड़क की ओर रुख करते हैं। सड़कों पर घूमते इन पशुओं के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई
यदि कोई पशुपालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-285 एवं 291, तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
एसपी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, ताकि जनसुरक्षा, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।





